पालनहार योजना के किये आवेदन किस प्रकार किया जाता है ई मित्र से
पालनहार योजना के लिए आवेदन की क्या पात्रता होती है I
राजस्थान
सरकार द्वारा 9 विशेष श्रेणीया निर्धारित की गई है इस विशेष श्रेणी के 0 से 18
वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए व इनकी देखभाल पालन-पोषण
करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिससे बालक/बालिका के आर्थिक,
सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में किसी भी प्रकार कोई भी समस्या न आये I
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राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना की ये 9 विशेष श्रेणीय निम्न है - अनाथ बच्चे
- मुत्यु दण्ड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
- पुनविवाह करने वाली विधवा माता के बच्चो को
- एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
- कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
- नाता जाने वाली माता के बच्चो को
- विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चो को
पालनहार योजना का फॉर्म ईमित्र से ऑनलाइन भरने के लिए जरुरी दस्तावेज I
- पालनहार का जन आधार कार्ड
- पालनहार
का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है,
लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड मैं अपडेट होनी चाइये I
- राशन कार्ड / मूल-निवास / मतदाता प्रमाण पत्र में से कोई एक
- पालनहार
के बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले का राशन कार्ड / मूल-निवास / वोटर आईडी लगाने की जरूरत नहीं हैं
- सभी बच्चो के आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण / विधालय का अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र (इसमें आय परिशिष्ट-ब सल्गन
करे बच्चे का शालादर्पण प्राइवेट स्कूल पोर्टल वह पर स्कूल से पंजीकरण हो
रखा है वह आधार कार्ड नजर भी इस पोर्टल पर अपडेट हो आपको परिशिष्ट-ब सलगन करने की जरूरत नहीं हैं
- अनाथ बच्चों के लिए पालन-पोषण प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ सल्गन करे (पालन
पोषण प्रमाण पत्र माता-पिता की मुत्यु, न्याय प्रकिया द्वारा मुत्यु दण्ड /
आजीवन कारावास से दण्डित हो, या माता पूर्णविवाह कर बच्चो का त्याग कर
दिया है व पालनहार पालन-पोषण प्रमाण-पत्र सल्गन करे
- अनाथ बच्चो के लिए माता-पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र
- दण्डादेश की प्रति मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास जाने वाले माता-पिता के बच्चो के लिए
- विधवा पेंशनर हैं तो पेंशन (PPO) नंबर जनाधार कार्ड में अपडेट होना चाइये I
- पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चो के लिए पुर्नविवाह प्रमाण-पत्र
- H.I.V. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए व आरटी सेन्टर दुवारा जारी ए.आर.टी. डायरी / ग्रीन कार्ड
- कुष्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र
- नाता जाने वाली माता के नाता गए हुआ एक वर्ष से अधिक का समय होने का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-स सलग्न करे )
- विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चो के लिए माता-पिता का 40% से अधिक का विकलांग-प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा / परित्यागता के लिए पेंशन PPO नंबर
पालनहार योजना के लिए आवेदन की क्या पात्रता होती है I
राजस्थान
सरकार द्वारा 9 विशेष श्रेणीया निर्धारित की गई है इस विशेष श्रेणी के 0 से 18
वर्ष तक के बच्चों के पालन-पोषण व शिक्षा के लिए व इनकी देखभाल पालन-पोषण
करने वालो को आर्थिक सहायता दी जाती हैं जिससे बालक/बालिका के आर्थिक,
सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास में किसी भी प्रकार कोई भी समस्या न आये I
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राजस्थान सरकार द्वारा पालनहार योजना की ये 9 विशेष श्रेणीय निम्न है
- अनाथ बच्चे
- मुत्यु दण्ड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चो को
- पुनविवाह करने वाली विधवा माता के बच्चो को
- एड्स पीड़ित / एच.आई.वी. पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
- कुष्ट रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चो को
- नाता जाने वाली माता के बच्चो को
- विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चो को
- तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चो को
पालनहार योजना का फॉर्म ईमित्र से ऑनलाइन भरने के लिए जरुरी दस्तावेज I
- पालनहार का जन आधार कार्ड
- पालनहार
का आय प्रमाण पत्र ( पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वालो का आय प्रमाण-पत्र नहीं देना है,
लेकिन इसकी सूचना जन आधार कार्ड मैं अपडेट होनी चाइये I
- राशन कार्ड / मूल-निवास / मतदाता प्रमाण पत्र में से कोई एक
- पालनहार के बी.पी.एल. / पालनहार बी.पी.एल / उन्तोदय / आस्था वार्ड धारक अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वाले का राशन कार्ड / मूल-निवास / वोटर आईडी लगाने की जरूरत नहीं हैं
- सभी बच्चो के आधार कार्ड
- बच्चे का आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण / विधालय का अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र (इसमें आय परिशिष्ट-ब सल्गन करे बच्चे का शालादर्पण प्राइवेट स्कूल पोर्टल वह पर स्कूल से पंजीकरण हो रखा है वह आधार कार्ड नजर भी इस पोर्टल पर अपडेट हो आपको परिशिष्ट-ब सलगन करने की जरूरत नहीं हैं
- अनाथ बच्चों के लिए पालन-पोषण प्रमाण पत्र परिशिष्ट-अ सल्गन करे (पालन पोषण प्रमाण पत्र माता-पिता की मुत्यु, न्याय प्रकिया द्वारा मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास से दण्डित हो, या माता पूर्णविवाह कर बच्चो का त्याग कर दिया है व पालनहार पालन-पोषण प्रमाण-पत्र सल्गन करे
- अनाथ बच्चो के लिए माता-पिता का मुत्यु प्रमाण-पत्र
- दण्डादेश की प्रति मुत्यु दण्ड / आजीवन कारावास जाने वाले माता-पिता के बच्चो के लिए
- विधवा पेंशनर हैं तो पेंशन (PPO) नंबर जनाधार कार्ड में अपडेट होना चाइये I
- पुर्नविवाहित विधवा माता के बच्चो के लिए पुर्नविवाह प्रमाण-पत्र
- H.I.V. / एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए व आरटी सेन्टर दुवारा जारी ए.आर.टी. डायरी / ग्रीन कार्ड
- कुष्ट रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चो के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र
- नाता जाने वाली माता के नाता गए हुआ एक वर्ष से अधिक का समय होने का प्रमाण-पत्र (परिशिष्ट-स सलग्न करे )
- विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चो के लिए माता-पिता का 40% से अधिक का विकलांग-प्रमाण पत्र
- तलाकशुदा / परित्यागता के लिए पेंशन PPO नंबर
पालनहार योजना के लाभ
- 0-3 वर्ष तक - 750 रूपये प्रतिमाह
- 3-6 वर्ष तक -750 रूपये प्रतिमाह
- 6-18 वर्ष तक - 1500 रूपये प्रतिमाह
अनाथ वर्ग के बच्चों को निम्न लाभ मिलता है - 0-3 वर्ष तक - 1500 रूपये प्रतिमाह
- 3-6 वर्ष तक -1500 रूपये प्रतिमाह
- 6-18 वर्ष तक - 2500 रूपये प्रतिमाह
इसके उतिरिक्त 2000 रूपये वार्षिक देय हैं (विधवा व नाता जाने वाली महिला को पालनहार की 2000 रूपये देय नहीं हैं)
- 0-3 वर्ष तक - 750 रूपये प्रतिमाह
- 3-6 वर्ष तक -750 रूपये प्रतिमाह
- 6-18 वर्ष तक - 1500 रूपये प्रतिमाह
अनाथ वर्ग के बच्चों को निम्न लाभ मिलता है
- 0-3 वर्ष तक - 1500 रूपये प्रतिमाह
- 3-6 वर्ष तक -1500 रूपये प्रतिमाह
- 6-18 वर्ष तक - 2500 रूपये प्रतिमाह
इसके उतिरिक्त 2000 रूपये वार्षिक देय हैं (विधवा व नाता जाने वाली महिला को पालनहार की 2000 रूपये देय नहीं हैं)
पालनहार योजना की शर्ते
- पालनहार की वार्षिक आय रु 1.20 से अधिक नहीं होनी चाहिए
- 0
से 6 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकारण या शाला
पूर्व शिक्षा हेतु विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
- 6 से 8 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
- पालनहार व बच्चों का आधार कार्ड वह जन आधार कार्ड बना हुआ हो
- पालनहार ओर बच्चों का कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य के निवासी हो
- पालनहार की वार्षिक आय रु 1.20 से अधिक नहीं होनी चाहिए
- 0 से 6 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का आंगनवाडी केन्द्र में पंजीकारण या शाला पूर्व शिक्षा हेतु विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
- 6 से 8 वर्ष तक के बालक / बालिकाओ का विधालय जाने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा
- पालनहार व बच्चों का आधार कार्ड वह जन आधार कार्ड बना हुआ हो
- पालनहार ओर बच्चों का कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य के निवासी हो
पालनहार योजना का फॉर्म ईमित्र से ऑनलाइन कैसे भरते है I
ईमित्र से पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए पालनहार को बच्चो सहित
ईमित्र पर बुलाना होना फिर आप ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है सबसे पहले ईमित्र को login कर लेना है और serveces में जाकर Palanhaar type करना है
OK पर क्लिक करना है
Palanhaar New Enrollment पर क्लिक करना है I
पालनहार का जन आधार कार्ड नंबर इंटर करना है I
जो भी पालनहार है उसका चयन करना है व OK पर क्लिक कर देना है
Verify Aadhaar पर क्लिक करना है
फिंगर प्रिंट या otp से पालनहार का वेरिफिकेशन कर लेना है
पालनहार की सारी detail जन आधार से लेली गई है उसमे जो भी detail खाली रह गई हो उसे पूछे अनुसार हिंदी और english में सही सही भर देना है व दस्तावेज अपलोड कर के Submit कर देना है I
Dashboard में पालनहार के आगे Add Child वाले Option पर क्लिक कर लेना है
बच्चे का आधार नंबर डाल कर otp या फिंगर द्वारा वेरिफिकेशन कर लेना है I
बच्चे की पूछी गई जानकारी भर लेना है व मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर Add Child पर क्लिक कर देना है I
इसी प्रकार सभी बच्चो को add कर लेना है और दस्तावेज अपलोड कर देना है I
जब सभी बच्चे add हो जाये तो View Option पर जा कर detail चेक कर लेना है और Final submit कर देना है I
पालनहार योजना फॉर्म का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करते है
पालनहार
योजना का फॉर्म पहली बार ऑनलाइन भरने के बाद आगामी वर्षो में हर वर्ष इसका
नवीनिकरण करना जरुरी होता है तभी इसका लाभ मिलता रहताहै अगर आप उसका
नवीनीकरण नहीं करते हो तो इसका लाभ मिलना बंद हो जाना है
पालनहार योजना का फॉर्म ईमित्र से ऑनलाइन कैसे भरते है I
ईमित्र से पालनहार योजना का फॉर्म भरने के लिए पालनहार को बच्चो सहित
ईमित्र पर बुलाना होना फिर आप ईमित्र से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते है सबसे पहले ईमित्र को login कर लेना है और serveces में जाकर Palanhaar type करना है
OK पर क्लिक करना है
Palanhaar New Enrollment पर क्लिक करना है I
पालनहार का जन आधार कार्ड नंबर इंटर करना है I
जो भी पालनहार है उसका चयन करना है व OK पर क्लिक कर देना है
Verify Aadhaar पर क्लिक करना है
फिंगर प्रिंट या otp से पालनहार का वेरिफिकेशन कर लेना है
पालनहार की सारी detail जन आधार से लेली गई है उसमे जो भी detail खाली रह गई हो उसे पूछे अनुसार हिंदी और english में सही सही भर देना है व दस्तावेज अपलोड कर के Submit कर देना है I
Dashboard में पालनहार के आगे Add Child वाले Option पर क्लिक कर लेना है
बच्चे का आधार नंबर डाल कर otp या फिंगर द्वारा वेरिफिकेशन कर लेना है I
बच्चे की पूछी गई जानकारी भर लेना है व मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर Add Child पर क्लिक कर देना है I
इसी प्रकार सभी बच्चो को add कर लेना है और दस्तावेज अपलोड कर देना है I
जब सभी बच्चे add हो जाये तो View Option पर जा कर detail चेक कर लेना है और Final submit कर देना है I
पालनहार योजना फॉर्म का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करते है
पालनहार
योजना का फॉर्म पहली बार ऑनलाइन भरने के बाद आगामी वर्षो में हर वर्ष इसका
नवीनिकरण करना जरुरी होता है तभी इसका लाभ मिलता रहताहै अगर आप उसका
नवीनीकरण नहीं करते हो तो इसका लाभ मिलना बंद हो जाना है
पालनहार योजना फॉर्म का नवीनीकरण ईमित्र से कैसे करते है
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