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मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म How to apply Bonafied certificate online

 

|| मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया ||

[How to Make Domicile Certificate online]

नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान सरकार ने नागरिकों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया है, जो एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के स्थायी पते या वहां रहने के वर्षों की संख्या को प्रमाणित करता है। आप किसी भी सरकारी योजनाओ  के लिए आवेदन भरने के लिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके मूल स्थान, आवासीय पते और वहां रहने की अवधि को प्रमाणित करता है।

मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है 

राजस्थान के नागरिकों के लिए सरकार ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया है, जो सरकार द्वारा सत्यापित दस्तावेज हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति अपने प्राथमिक निवास पते और वर्तमान पते पर कितने समय से रह रहा है। सभी सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए इन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है।

मूल निवास बनाने के लिए क्या पात्रता है I

  • आवेदक 10 साल से राजस्थान राज्य में निवास कर रहा हो I
  • महिका आवेदक जिसनें राजस्थान राज्य के मूल निवासी से शादी की हो व पति के मूल निवास प्रमाण पत्र बना हुआ हो
  • नाबालिगो  के मामले  में माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाता है
  • मूल निवास बनाने के लिए किन-किन दस्तावेज की जरुरत होती है I 
    1. राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम दर्ज हो
    2. आवेदक का आधार कार्ड
    3. जन आधार कार्ड 
    4. स्कूल प्रमाण पत्र अगर आवेदक पढ़ा लिखा है
    5. 10 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवास का दस्तावेज
    6. पहचान-पत्र 
    7. आवेदक का फोटो
    8. भरा हुआ ऑफलाइन मूल निवास आवेदन फॉर्म जो दो सरकारी उत्तरदाई व्यक्तियों से प्रमाणित हो 
    सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है लिंक निचे दिया गया है 
     

    ईमित्र से मूल निवास का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है I 

     सबसे पहले आप sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करेंगे

    उसके बाद आपको  ईमित्र एप्प पर क्लिक करेंगे


     

     आपको एप्लीकेशन सर्विस पर क्लिक करना है  




    सर्च बार में Bonafide type करना है जिससे फॉर्म ओपन हो जायेगा

     


     

    आवेदक का जन आधार नंबर टाइप  करना है उसके बाद जन आधार मेम्बर की लिस्ट शो हो जायगी जिसका भी मूल निवास बनाना है उसके आगे के आप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद उस मेम्बर के जन आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसपर एक OTP आयेगा जिसे टाइप करके फॉर्म ओपन कर लेना है  I 

     

    उसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी सही से भर लेना है व सारे दस्तावेज अपलोड कर देना है फिर सम्बंधित विभाग का चयन कर के फॉर्म को फाइनल SUBMIT कर के पेमेंट कर देना है 

    उसके बाद आप उसका स्टेटस देखेंगे जब स्टेटस Apploved बताएगा तब आप मूल निवास को डाउनलोड कर मूल निवास पेज पर उसे प्रिन्ट कर आवेदक को  दे देंगे 


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