|| मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया ||
[How to Make Domicile Certificate online]
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान सरकार ने नागरिकों को बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी किया है, जो एक सरकारी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के स्थायी पते या वहां रहने के वर्षों की संख्या को प्रमाणित करता है। आप किसी भी सरकारी योजनाओ के लिए आवेदन भरने के लिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके मूल स्थान, आवासीय पते और वहां रहने की अवधि को प्रमाणित करता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र क्या होता है
राजस्थान के नागरिकों के लिए सरकार ने बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर दिया है, जो सरकार द्वारा सत्यापित दस्तावेज हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि व्यक्ति अपने प्राथमिक निवास पते और वर्तमान पते पर कितने समय से रह रहा है। सभी सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने के लिए इन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है।
मूल निवास बनाने के लिए क्या पात्रता है I
मूल निवास बनाने के लिए किन-किन दस्तावेज की जरुरत होती है I
- राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम दर्ज हो
- आवेदक का आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- स्कूल प्रमाण पत्र अगर आवेदक पढ़ा लिखा है
- 10 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवास का दस्तावेज
- पहचान-पत्र
- आवेदक का फोटो
- भरा हुआ ऑफलाइन मूल निवास आवेदन फॉर्म जो दो सरकारी उत्तरदाई व्यक्तियों से प्रमाणित हो
सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है लिंक निचे दिया गया है



