श्रमिक कार्ड योजना क्या होती है ?
भवन
एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के दुवारा निर्माण श्रमिको
(मजदूरों) को हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया जाता है , उसके बाद विभाग द्वारा संचालित बहु राशी योजनाओ का लाभ मिलता है I
श्रमिक कार्ड (मजदुर कार्ड ) के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकता है I
- पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले व पत्थर पिसने वाले कारीगर
- राज मिस्त्री (मेशन)
- बढ़ई (कारपेन्टर)
- पुताई करने वाले (पेन्टर)
- फिटर या बार वेंडर
- सडक या पाईप मरम्मत के कार्य में लगे लोग
- इलेक्ट्रीशियन
- कुआ खोदने वाले
- बेल्डिंग करने वाले
- मजदुर या बेलदार
- स्प्रेमेन या मिक्समेन (सडक बनाने वाले लोग)
- हथोडा चलाने वाले लोग
- छप्पर डालने वाले लोग
- मिस्त्री / लोहार
- लकड़ी चीरने वाले लोग
- पंप आपरेंटर
- बड़े यांत्रिकी कार्यो में लगे लोग भारी मशीनरी के आपरेंटर जैसे रोलर चलाने वाले लोग
- चोकीदार
- सुरक्षा कर्मचारी
- संगमरमर व अन्य पत्थर में कार्य करने वाले लोग
- चट्टान तोड़ने वाले एवं खनिज कार्य में काम करने वाले लोग
- बांध, पुल, सडक या भवन सनिर्माण कार्य में लगे लोग
- कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन ईट बनाने का काम करने वाले लोग
- 22.03.2016 आदेश द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंर्तगत जल संरक्षण ठांचो के निर्माण कार्यो के श्रमिक का पंजीयन भी होता हे
नोट:- उपरोक्त केटेगरी में आने वालो लोगो को निर्माण श्रमिक कहा जाएगा श्रमिक कार्ड (मजदूरी कार्ड) में कौन-कौन शामिल नहीं हे I
- प्रबंधक अथवा प्रशासन कि हेसियत से उपरोक्त कार्य करने वाला व्यक्ति निर्माण श्रमिक में शामिल नहीं है,
- इसी
प्रकार ठेकेदार तथा ईट , पत्थर , बजरी ,रेती , लोहा , आदि निर्माण साम्रगी
उपलब्ध करने वाले व्यक्ति तथा स्वय की पूंजी लगाकर लाभ कमाने के लिए
निर्माण व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल नही है I
श्रमिक कार्ड (मजदुर कार्ड ) बनाने की क्या पात्रता है I (हिताधिकारी पंजीयन)
- निर्माण श्रमिक होना चाहिए
- जिसमे आयु 18 से 60 वर्ष के बिच होनी चाइये I
- राजस्थान का मूल-निवासी होना चाहिए
- जिसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, पंजीयन कराने हेतु पात्र है, तथा निर्माण श्रमिक द्वारा किसी एक निर्माण कार्य पर ही लगातार 90 दिनों तक का कार्य करना आवश्यक नही है अलग-अलग जगह पर कार्य करने की अवधि की गणना की जा सकती हे
श्रमिक कार्ड बनाने के लिए जरुरी दस्तावेज
- श्रमिक का आधार कार्ड
- श्रमिक का जन आधार कार्ड
- श्रमिक की बैंक डायरी
- श्रमिक का एक वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक मजदुर के रूप में काम करने का प्रमाण पत्र
- भरा हुआ श्रमिक कार्ड आवेदन फॉर्म जिसमे फोटो लगा हुआ हो
- पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो श्रमिक का
- ई -श्रम कार्ड
- मोबाइल नंबर
श्रमिक कार्ड बनाने के लिए 90 दिनों तक मजदुर के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र बनाना
90 दिनों का प्रमाण पत्र 5 प्रकार का होता है
- मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के लिए प्रमाण पत्र
- घोषणा पत्र अ (नियोजक/सम्पत्ति मालिक द्वारा)
- घोषणा पत्र ब (ठेकेदार द्वारा)
- घोषणा पत्र स (संस्थान/फर्म द्वारा )
- घोषणा पत्र द (निर्माण श्रमिक यूनियन द्वारा)
मनरेगा में काम करने वाले मजदूर के लिए प्रमाण पत्र कैसे बनया जाता है I
घोषणा पत्र अ कैसे बनाते है I
घोषणा पत्र ब कैसे बनाते है
घोषणा पत्र स कैसे बनाते है
घोषणा पत्र द कैसे बनाते है
श्रमिक कार्ड के लिए ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन कैसे करे I
श्रमिक कार्ड के लिए ई-मित्र से ऑनलाइन आवेदन कैसे करे I
जब श्रमिक के सभी प्रकार के दस्तावेज बन कर तैयार हो जाते है बाद ऑनलाइन आवेदन करना होता है श्रमिक कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के कुल दो तरीके है 1 .ईमित्र से आप श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है २. आप SSO पोर्टल से भी श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है I
सबसे पहले ई मित्र login कर लेना है और Utility Type Service को सेलेक्ट कर लेना है
उसके बाद एक window Open होगी जिसमे आवेदक का जन आधार नंबर डालेंगे और जिसका भी मजदुर कार्ड बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे उसके जन आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक otp प्राप्त होगा उस otp को इंटर करके ok पर क्लिक करना है जिसके बाद एक फॉर्म open हो जायेगा I




